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शिमला /13/01/2026/ चीफ़ ब्यूरो विजय समयाल
हिमाचल प्रदेश के कार्मिक विभाग ने शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के शिक्षकों को छोड़कर तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर 31 मार्च 2026 तक लगी रोक हटा दी है। इसके बाद अब संबंधित मंत्री सीमित दायरे में कर्मचारियों के तबादले कर सकेंगे। हालांकि, इसके लिए 2013 और उसके बाद समय-समय पर जारी सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक तबादले केवल तय व्यापक दिशा-निर्देशों के तहत ही किए जा सकेंगे। कर्मचारियों को यह सुविधा भी दी गई है कि वे अपने विभाग में सीधे तबादले के लिए आवेदन कर सकते हैं।
मनमाने या बड़े पैमाने पर तबादले नहीं होंगे:-आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी स्थिति में मनमाने या बड़े पैमाने पर तबादले नहीं किए जाएंगे। सामान्यतः तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके कर्मचारियों को ही तबादलों के दायरे में लिया जाएगा। साथ ही, प्रशासनिक आवश्यकता को प्राथमिकता दी जाएगी।
तीन प्रतिशत से अधिक तबादले नहीं:-किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम या विश्वविद्यालय में तबादलों की संख्या संबंधित श्रेणी की कुल संख्या के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकेगी। इस सीमा का पालन सुनिश्चित करने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी विभागाध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और रजिस्ट्रार की होगी।
छूट के मामलों में मुख्यमंत्री की अनुमति जरूरी:-कार्मिक विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि तीन वर्ष से कम अवधि, छोटे प्रवास, कम दूरी या किसी अन्य प्रकार की छूट के मामलों में मुख्यमंत्री की स्वीकृति अनिवार्य होगी, जो संबंधित मंत्री के माध्यम से प्राप्त की जाएगी।स संबंध में कार्मिक विभाग के उप सचिव की ओर से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

