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सिगरेट और तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस अनिवार्य — डॉ. विवेक करोल

RamParkash Vats
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धर्मशाला, 28 अक्तूबर 2025/स्टेट चीफ़ ब्यूरो विजय समयाल
जिला कांगड़ा में अब सिगरेट, बीड़ी और अन्य तंबाकू उत्पाद बेचने वाले सभी दुकानदारों को लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कांगड़ा डॉ. विवेक करोल ने दी। उन्होंने बताया कि यह कदम युवाओं को नशे की लत से दूर रखने और समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

डॉ. करोल ने कहा कि सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA Act 2003) के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना तथा शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में इनकी बिक्री करना अपराध की श्रेणी में आता है। इस कानून के उल्लंघन पर कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

उन्होंने बताया कि 2016, 2017 और 2018 के राज्य संशोधन अधिनियमों के तहत अब जिले में सभी खुदरा विक्रेताओं को तंबाकू उत्पाद बेचने से पूर्व अनिवार्य रूप से लाइसेंस प्राप्त करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में यह लाइसेंस संबंधित पंचायत सचिव द्वारा और शहरी क्षेत्रों में नगर परिषद या नगर निगम द्वारा जारी किया जाएगा।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि बीड़ी और सिगरेट की खुली बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। दुकानदार केवल सीलबंद पैकेट में ही उत्पाद बेच सकेंगे। बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद बेचने पर हिमाचल प्रदेश अधिनियम 2016 की धारा 6 के अंतर्गत पहले अपराध के लिए ₹50,000 तक का जुर्माना और छह महीने की कैद का प्रावधान है।

डॉ. विवेक करोल ने कहा कि यह नियम न केवल कानूनी व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा, बल्कि समाज में नशामुक्त वातावरण बनाने में भी सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस पहल का समर्थन करें और युवाओं को तंबाकू और नशे के दुष्प्रभावों से दूर रखने में सहयोग दें।

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