Reading: सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग ज्वाली के अधिशासी अभियंता को पद से हटाने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग ज्वाली के अधिशासी अभियंता को पद से हटाने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है

RamParkash Vats
2 Min Read

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग ज्वाली के अधिशासी अभियंता को पद से हटाने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है—यह मामला टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं से जुड़ा है, जिसमें हाईकोर्ट ने पूर्व में तत्काल हटाने के आदेश दिए थे।


हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई में पाया कि जल शक्ति विभाग के ज्वाली डिविजन के कार्यकारी अभियंता अजय शर्मा ने ई-टेंडरिंग प्रक्रिया से बचने के लिए सरकारी काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटकर ऑफलाइन टेंडर जारी किए थे। कोर्ट में प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार, अजय शर्मा ने पुनः नियुक्ति के बाद 49 अलग-अलग कामों के लिए टेंडर जारी किए, जिनमें से सभी की राशि एक लाख से कम थी, ताकि ई-टेंडर की बाध्यता न लगे।


मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा ने इस प्रक्रिया को गंभीर मानते हुए अजय शर्मा को तत्काल पद से हटाने और उनकी सेवाएँ वापस लेने के आदेश दिए थे। साथ ही निर्देश दिया कि उन्हें भविष्य में किसी भी वित्तीय मामले या टेंडरिंग कार्य से दूर रखा जाए।


हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के हटाने के आदेश पर रोक लगाई है, जिससे वर्तमान में अजय शर्मा को पद से हटाने की प्रक्रिया स्थगित हो गई है। यह रोक सुप्रीम कोर्ट में अपील के तहत दी गई है, और मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होनी है।

Share This Article
Leave a comment
error: Content is protected !!