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हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों की आचार संहिता लागू, तारीखों के ऐलान का इंतज़ार

RamParkash Vats
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हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता एक खंड लागू कर दी है। हालांकि, अभी तक मतदान की तारीखों की घोषणा नहीं की गई है। आयोग ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि संविधान के प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के आधार पर चुनावी प्रक्रिया तुरंत प्रभाव से शुरू कर दी गई है। इस दौरान पंचायतों और नगर निकायों की सीमाओं में कोई बदलाव नहीं होगा। सरकार पर चुनाव टालने के आरोपों के बीच यह अधिसूचना साफ करती है कि अब चुनाव प्रक्रिया किसी भी तरह की देरी के बिना आगे बढ़ेगी।

अधिसूचना के अनुसार, पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल 31 जनवरी 2026, 50 शहरी स्थानीय निकायों का कार्यकाल 18 जनवरी 2026 और चार नगर निगमों—धर्मशाला, पालमपुर, मंडी व सोलन—का कार्यकाल 13 अप्रैल 2026 को समाप्त हो जाएगा। पांच नगर पंचायतों का कार्यकाल 16 अप्रैल 2026 को खत्म होगा। आयोग ने बताया कि 3577 ग्राम पंचायतों, 90 पंचायत समितियों, 11 जिला परिषदों और 71 शहरी निकायों का परिसीमन पूरा हो चुका है। 3548 ग्राम पंचायतों और 70 शहरी निकायों की मतदाता सूचियाँ भी तैयार कर ली गई हैं, जबकि शेष सूचियाँ 1 और 7 दिसंबर 2025 तक अंतिम रूप ले लेंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, किसी भी संस्था का कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले चुनावी प्रक्रिया शुरू करना अनिवार्य है, इसलिए अब चुनाव कार्यक्रम जारी होने की तैयारियाँ अंतिम चरण में हैं।

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि अब शहरी निकायों और पंचायतों की सीमाएँ ‘फ्रीज़’ मानी जाएंगी और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक इनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धारा 2.1 लागू होने के बाद भी सरकार के नियमित कार्य, विकास परियोजनाएँ और नए प्रोजेक्ट जारी रहेंगे, क्योंकि इस धारा में इन कार्यों पर रोक का प्रावधान नहीं है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल कुमार खाची ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे सीमाओं में बदलाव न करने के आदेश का सख्ती से पालन करें। आयोग का कहना है कि अब समय पर चुनाव करवाना संवैधानिक जिम्मेदारी है और इसी के तहत पूरी मशीनरी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के लिए तैयार है।

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