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पूर्व विधायक होशियार सिंह ने पेंशन रोकने पर दाखिल की हाईकोर्ट में याचिका

RamParkash Vats
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देहरा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक होशियार सिंह ने अपनी पेंशन रोकने के खिलाफ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है।पूर्व विधायक ने याचिका में कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित किए जाने के बाद पेंशन का भुगतान रोक दिया गया, जबकि यह कार्रवाई हिमाचल प्रदेश विधानसभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम 1971 का उल्लंघन है।

याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने विधानसभा सचिव, राज्य सरकार और मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को निर्धारित की है और कहा है कि याचिकाकर्ता की अंतरिम राहत पर उसी दिन विचार किया जाएगा।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि अधिनियम की धारा 6(बी) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसने पांच वर्ष या उससे अधिक अवधि तक विधायक के रूप में कार्य किया है, चाहे वह कार्यकाल लगातार हो या नहीं, पेंशन पाने का अधिकारी है। इसमें इस्तीफे या अयोग्यता की स्थिति के लिए कोई अपवाद नहीं रखा गया है।होशियार सिंह का कहना है कि उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया था, ऐसे में पेंशन रोकना पूरी तरह मनमाना और गैरकानूनी है। अदालत अब इस संवेदनशील मामले पर अगली सुनवाई में फैसला लेगी।

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