हाईकोर्ट का सख्त रुख स्पष्ट संकेत है कि टोल वसूली तभी जारी रहेगी जब यात्रियों को सुविधाएं और सुरक्षित यात्रा का अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा।
शिमला 31/08/2025, राज्य चीफ़ ब्यूरो विजय समयाल
उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को संनवारा टोल टैक्स को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने साफ किया कि यदि निर्धारित मानकों और शर्तों का पालन नहीं किया गया तो टोल टैक्स की वसूली तुरंत निलंबित कर दी जाएगी।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि यात्रियों से वसूला जाने वाला टोल तभी जायज़ है जब सड़क की स्थिति, सुरक्षा और यातायात सुविधा बेहतर हो। कोर्ट ने NHAI को चेतावनी दी कि अव्यवस्थाओं और खामियों को जल्द दूर किया जाए, अन्यथा संनवारा टोल प्लाज़ा को बंद करने का आदेश जारी किया जाएगा।
सड़क की गुणवत्ता और रखरखाव को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि यात्रियों से भारी-भरकम शुल्क लेने के बावजूद सड़क पर गड्ढे, खराब ड्रेनेज और यातायात अवरोध मौजूद हैं, जो गंभीर लापरवाही दर्शाते हैं।अदालत ने NHAI से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है और अगली सुनवाई तक सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए है

