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जिला कांगड़ा में 12 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, लंबित मामलों का होगा निपटारा

RamParkash Vats
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आपसी समझौते से मिलेगा न्याय, राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमेबाजी से पूर्व विवादों के समाधान का अवसर, विधिक सेवा प्राधिकरण ने जारी किए संपर्क नंबर।

धर्मशाला:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा आगामी 12 दिसंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा के सचिव आर. मिहुल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों एवं अधीनस्थ न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी।

आर. मिहुल शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक संबंधी मामले, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी के बिलों से संबंधित विवाद, वैवाहिक विवाद, बैंक चेक बाउंस के मामले, पूर्व मुकदमेबाजी तथा न्यायालयों में लंबित मामलों की सुनवाई की जाएगी। लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति और समझौते के आधार पर मामलों का निपटारा किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मुकदमा दायर करने से पहले संबंधित व्यक्ति अथवा विभाग के साथ समझौता करने का इच्छुक है, तो वह संबंधित न्यायालय में आवेदन कर सकता है। लोक अदालत का उद्देश्य लोगों को त्वरित, सुलभ एवं कम खर्च में न्याय उपलब्ध करवाना है।

क्रम संख्याविधिक सेवा प्राधिकरण / समितिसंपर्क नंबर
1जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कांगड़ा स्थित धर्मशाला01892-222370
2उपमंडलीय विधिक सेवा समिति, धर्मशाला01892-222018
3उपमंडलीय विधिक सेवा समिति, कांगड़ा01892-264808
4उपमंडलीय विधिक सेवा समिति, देहरा01970-233599
5विधिक सेवा समिति, पालमपुर01894-231614
6उपमंडलीय विधिक सेवा समिति, नूरपुर01893-220770
7उपमंडलीय विधिक सेवा समिति, बैजनाथ01894-262477
8उपमंडलीय विधिक सेवा समिति, ज्वाली01893-264307
9उपमंडलीय विधिक सेवा समिति, इंदौरा01893-241210

इन दूरभाष नंबरों पर प्राप्त कर सकते हैं जानकारी

राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला कांगड़ा के विभिन्न विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं समितियों के दूरभाष नंबर जारी किए गए हैं।

सचिव आर. मिहुल शर्मा ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति अपनी समस्या ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता है, तो वह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की टोल फ्री हेल्पलाइन 15100 पर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

उन्होंने जिला कांगड़ा के सभी उपमंडलों की जनता से राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक भाग लेने का आग्रह किया। साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोगों से भी अपील की कि वे इस जनहितकारी पहल में बढ़-चढ़कर सहयोग करें और लोगों की समस्याओं का समाधान लोक अदालत के माध्यम से करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।

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