रेणुका जी बांध परियोजना के दूसरे चरण में 31 परिवार प्रभावित, प्रशासन ने जारी की गृहविहीन परिवारों की सूची
रेणुका बांध के लिए संरचनाओं का अधिग्रहण, 10 अक्तूबर तक दावे-आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे प्रभावित परिवार

सिरमौर। णुका जी बांध परियोजना, ददाहू के द्वितीय चरण में प्रस्तावित गृहविहीन होने वाले परिवारों की सूची जिला प्रशासन सिरमौर ने जारी कर दी है। उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, इस चरण में 31 परिवारों की केवल संरचनाओं का अधिग्रहण किया गया है। जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी द्वितीय चरण में बेघर/गृहविहीन होने वाले परिवारों से संबंधित अधिसूचना उपलब्ध कराई गई है।
इन पंचायतों और राजस्व गांवों के परिवार सूची में शामिल
उपायुक्त द्वारा जारी सूचना के मुताबिक द्वितीय चरण की सूची में अलग-अलग पंचायत एवं राजस्व गांवों के कुल 31 परिवार शामिल हैं। इनमें संगड़ाह/लगनू के 12 परिवार, ददाहू/दीद बगड़ के 2 परिवार, ददाहू/पराड़ा के 7 परिवार, लाना भाल्टा/बोगली व्यालग के 4 परिवार, राजगढ़/काथली भरन के 2 परिवार, संगड़ाह/रजाना के 2 परिवार तथा नौहराधार/गवाही के 2 परिवार शामिल हैं।जिला प्रशासन के अनुसार ये परिवार रेणुका जी बांध परियोजना के दूसरे चरण में प्रस्तावित अधिग्रहण से प्रभावित होंगे। अधिसूचना में विशेष रूप से ऐसे परिवारों को सूचीबद्ध किया गया है जिनकी संरचनाओं का परियोजना के लिए अधिग्रहण किया गया है।
26 सितंबर से 10 अक्तूबर तक देखी जा सकेगी सूची
प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को सूची का अवलोकन करने के लिए निर्धारित अवधि भी जारी की है। परिवारों की विस्तृत सूची 26 सितंबर से 10 अक्तूबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी।प्रभावित लोग सूची को उपायुक्त सिरमौर की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके अलावा संबंधित पटवार वृत्त संगड़ाह, रजाना, ददाहू, बेचड़ का बाग, लाना मछेर, डिम्बर और निहोग में भी सूची का अवलोकन किया जा सकेगा।
उपायुक्त सिरमौर की आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना देखें
नाम छूटने या गलत दर्ज होने पर दावा-आपत्ति का मौका
जिला प्रशासन ने प्रभावित लोगों को अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करवाने का अवसर भी दिया है। अधिसूचना के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति की भूमि अथवा मकान परियोजना के लिए अधिग्रहित हुआ है, लेकिन उसका नाम सूची में शामिल नहीं है, अथवा किसी व्यक्ति का नाम गलत तरीके से सूची में शामिल किया गया है, तो वह निर्धारित अवधि में लिखित रूप से अपना दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।
दावे और आपत्तियां रेणुका जी बांध परियोजना कार्यालय ददाहू, तहसीलदार ददाहू तथा रेणुका जी क्षेत्र में संबंधित संगड़ाह, नौहराधार, राजगढ़ के तहसीलदार और नायब तहसीलदार, उपतहसील नारग के भू-व्यवस्था संबंधी कार्यालयों में जमा करवाई जा सकती हैं।प्रभावित व्यक्ति अपना दावा या आपत्ति व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से संबंधित कार्यालय में भेज सकते हैं।
10 अक्तूबर के बाद दावे स्वीकार नहीं होंगे
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दावा और आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10 अक्तूबर 2026 है। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद प्राप्त होने वाले दावे अथवा आपत्तियों को मान्य नहीं माना जाएगा।रेणुका जी बांध परियोजना से प्रभावित परिवारों की सूची पहले भी जिला प्रशासन द्वारा अधिसूचित की जाती रही है। जिला प्रशासन की वेबसाइट पर परियोजना के प्रथम चरण में प्रस्तावित बेघर/गृहविहीन परिवारों की अधिसूचना भी उपलब्ध है।

