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11 साल की सेवा पूरी, अब नियमित नौकरी की राह साफ:

RamParkash Vats
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हिमाचल के जलवाहकों को बड़ी राहत 31 मार्च 2026 तक पार्ट टाइम जलवाहक व दैनिक भोगी के रूप में 11 वर्ष की संयुक्त सेवा पूरी करने वाले पात्र कर्मचारियों की होगी जांचचतुर्थ श्रेणी पद पर नियमितीकरण की प्रक्रिया तेज, वर्षों से अस्थायी सेवा दे रहे कर्मचारियों की उम्मीदें जगीं

शिमला: हिमाचल प्रदेश में वर्षों से पार्ट टाइम जलवाहक और दैनिक भोगी के रूप में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश सरकार के विभागीय रिकॉर्ड में 31 मार्च 2026 तक पार्ट टाइम जलवाहक और दैनिक भोगी के रूप में संयुक्त रूप से 11 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले पात्र कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया का प्रावधान सामने आया है। इससे लंबे समय से अस्थायी आधार पर काम कर रहे

कर्मचारियों में नियमित नौकरी मिलने की उम्मीद बढ़ी है।

सरकारी व्यवस्था के अनुसार पात्रता पूरी करने वाले कर्मचारियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत चतुर्थ श्रेणी के नियमित पद पर नियमित किया जा सकता है। इसके लिए संबंधित विभागों और संस्थानों से कर्मचारियों की सेवा अवधि, नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज और अन्य आवश्यक जानकारी जुटाई जा रही है। यानी मामला केवल घोषणा तक सीमित नहीं है, बल्कि पात्र कर्मचारियों के रिकॉर्ड की जांच और विभागीय प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है।

पार्ट टाइम से दैनिक भोगी और फिर नियमितीकरण की व्यवस्था

पार्ट टाइम जलवाहकों का नियमितीकरण लंबे समय से कर्मचारियों और सरकार के बीच महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। कई कर्मचारी वर्षों तक स्कूलों और सरकारी संस्थानों में सेवाएं देने के बावजूद अस्थायी व्यवस्था के तहत कार्य करते रहे हैं। लागू नीतियों में निर्धारित अवधि की पार्ट टाइम सेवा के बाद दैनिक भोगी का दर्जा और निर्धारित सेवा पूरी होने पर चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियमितीकरण की व्यवस्था रही है।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के हालिया फैसलों ने भी ऐसे कर्मचारियों के सेवा अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण स्थिति स्पष्ट की है। न्यायालय ने कुछ मामलों में विभागीय देरी के कारण कर्मचारियों को हुए नुकसान पर राहत देते हुए उनकी पात्रता के अनुसार सेवा लाभ देने के निर्देश दिए हैं।इससे यह संदेश स्पष्ट है कि यदि कोई कर्मचारी निर्धारित शर्तें पूरी करता है तो केवल विभागीय स्तर पर हुई देरी के कारण उसके वैधानिक अधिकारों को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

11 साल की सेवा बनी अहम कसौटी

वर्तमान प्रक्रिया में 31 मार्च 2026 की तारीख विशेष महत्व रखती है। इस तारीख तक पार्ट टाइम जलवाहक और दैनिक भोगी के रूप में संयुक्त रूप से 11 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों की पात्रता जांची जाएगी। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि हर कर्मचारी स्वतः नियमित हो जाएगा।नियमितीकरण के लिए कर्मचारी की नियुक्ति की प्रकृति, सेवा अवधि, विभागीय रिकॉर्ड, लागू भर्ती एवं सेवा नियम, स्वीकृत पद तथा अन्य निर्धारित शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा। विभाग द्वारा दस्तावेजों की जांच के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में मिलेगा नियमित पदनिय

मितीकरण का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि पात्र जलवाहक को चतुर्थ श्रेणी के नियमित कर्मचारी के रूप में सेवा का अवसर मिलेगा। इससे अस्थायी रोजगार की अनिश्चितता खत्म होने के साथ वेतन, सेवा सुरक्षा और अन्य अनुमन्य सेवा लाभों का रास्ता खुलेगा।सरकारी आदेशों में पहले भी निर्धारित अवधि की संयुक्त सेवा पूरी करने वाले पार्ट टाइम जलवाहकों और दैनिक वेतन कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियमित करने के उदाहरण सामने आ चुके हैं। नियमितीकरण के बाद वेतन और अन्य लाभ उस समय लागू सरकारी नियमों और संबंधित विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार निर्धारित होंगे।

पुरानी सेवा के लाभ पर अलग-अलग स्थिति

हालांकि कर्मचारियों को यह भी समझना होगा कि पार्ट टाइम या दैनिक भोगी के रूप में की गई पूरी सेवा को हर मामले में स्वतः नियमित सेवा मान लिया जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। वरिष्ठता, पेंशन, वेतन निर्धारण और पूर्व सेवा की गणना जैसे विषय कर्मचारी के व्यक्तिगत रिकॉर्ड और लागू नियमों के आधार पर तय होंगे।इसी कारण कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण आदेश में दर्ज सेवा अवधि और अन्य शर्तों को ध्यानपूर्वक देखना महत्वपूर्ण होगा।

वर्षों से सेवा दे रहे कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद

प्रदेश के सरकारी स्कूलों और संस्थानों में जलवाहकों ने लंबे समय से अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। कई कर्मचारी वर्षों की सेवा के बाद भी स्थायी नियुक्ति की प्रतीक्षा में रहे हैं। ऐसे में 31 मार्च 2026 तक 11 वर्ष की संयुक्त सेवा पूरी करने वाले पात्र कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ने से इस वर्ग में नई उम्मीद पैदा हुई है।अब कर्मचारियों की निगाहें विभागीय जांच और अंतिम आदेशों पर टिकी हैं। यदि निर्धारित पात्रता और दस्तावेज पूरे पाए जाते हैं तो लंबे समय से अस्थायी सेवा कर रहे इन कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी के नियमित पद का लाभ मिल सकता है।

सारगर्भित यही है कि सरकार की मौजूदा व्यवस्था और न्यायालय के हालिया निर्देशों ने वर्षों से सेवा दे रहे पात्र जलवाहकों के लिए नियमितीकरण की राह को महत्वपूर्ण रूप से स्पष्ट किया है। अब वास्तविक लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो निर्धारित कटऑफ तारीख और सेवा नियमों के अनुसार पात्र पाए जाएंगे।

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