धर्मशाला। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों एवं अधीनस्थ न्यायालयों में 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा स्थित धर्मशाला के सचिव आर. मिहुल शर्मा ने यह जानकारी दी ।
न्यूज इंडिया आजतक संसदीय क्षेत्र कांगड़ा -चंम्बा चीफ ब्यूरो विनय महाजन

उन्होंने बताया कि जिला कांगड़ा में करीब 15,000 मामलों को सुनवाई एवं निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष रखा गया है। इनमें बैंक से संबंधित मामले, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी के बिलों से जुड़े मामले, वैवाहिक विवाद, चेक बाउंसिंग, पूर्व-मुकदमेबाजी (प्री-लिटिगेशन) तथा न्यायालयों में लंबित मामले शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य पक्षकारों को आपसी सहमति और समझौते के आधार पर मामलों का शीघ्र एवं सरल निस्तारण उपलब्ध करवाना है। यदि कोई व्यक्ति मुकदमा न्यायालय में दायर होने से पहले संबंधित व्यक्ति अथवा विभाग के साथ समझौता करना चाहता है, तो वह संबंधित न्यायालय या विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष आवेदन कर सकता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं और आपसी सहमति से अपने मामलों का समाधान करवाएं। इससे समय और धन दोनों की बचत होगी तथा लंबे समय से चल रहे विवादों का शीघ्र निपटारा संभव हो सकेगा।
लोग इन नंबरों पर कर सकते हैं संपर्क: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा, धर्मशाला 01892-222370, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति धर्मशाला 01892-222018, कांगड़ा 01892-264808, देहरा 01970-233599, पालमपुर 01894-231614, नूरपुर 01893-220770, बैजनाथ 01894-262477, जवाली 01893-264307 तथा इंदौरा 01893-241210।
इसके अलावा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। कानूनी सहायता एवं जानकारी के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

