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हाईकोर्ट ने पार्ट-टाइम जल वाहकों के हक में सुनाया अहम फैसला

RamParkash Vats
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शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पार्ट-टाइम जल वाहकों को डेली वेजर का दर्जा देने के मामले में राज्य सरकार के फैसले को गैर-कानूनी ठहराते हुए याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत प्रदान की है। अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले पार्ट-टाइम वाटर कैरियर को 10 वर्ष की सेवा पूरी होने की तारीख से ही होल टाइम कंटीजेंट वर्कर यानी डेली वेजर का दर्जा मिलना चाहिए।

मामले में याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति वर्ष 1998 में पार्ट-टाइम वाटर कैरियर के रूप में हुई थी। हाईकोर्ट ने माना कि उन्होंने वर्ष 2008 में 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी, इसलिए उसी समय से वे डेली वेजर के दर्जे के हकदार थे।

राज्य सरकार ने उन्हें 4 अक्तूबर 2012 को डेली वेजर का दर्जा दिया था। अदालत ने सरकार की इस देरी को कानून के अनुरूप नहीं माना और निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को वर्ष 2008 से ही डेली वेजर का दर्जा मानते हुए सभी परिणामी लाभ प्रदान किए जाएं।

अदालत ने वरिष्ठता और वित्तीय बकायों का लाभ देने के भी आदेश दिए हैं। सभी देय वित्तीय बकायों का भुगतान आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर करना होगा। यदि निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया गया तो बकाया राशि पर निर्णय की तारीख से वास्तविक भुगतान तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।

यह फैसला प्रदेश के उन अन्य पार्ट-टाइम जल वाहकों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो समान परिस्थितियों में लंबे समय तक सेवा देने के बावजूद डेली वेजर के दर्जे और उससे जुड़े लाभों से वंचित रहे हैं।

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