शिमला, 27/11/2025 ब्यूरो चीफ विजय समयाल
झंडूता के विधायक जीतराम कटवाल ने विधानसभा में नियम-67 के तहत पंचायत चुनावों पर काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए सरकार को स्पष्ट कहा कि चुनाव आयोग की अधिसूचना के बाद किसी भी प्रकार का टालमटोल असंवैधानिक है और सरकार को संविधान के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार की एक देश, एक चुनाव की दिशा में बढ़ती पहल का उल्लेख करते हुए कहा कि जब पूरे देश में चुनाव एक साथ करवाने की तैयारी है और पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव भी निर्धारित 100 दिन के भीतर होने हैं, तो हिमाचल में इन्हें टालने के लिए हास्यास्पद तर्क देना उचित नहीं। कटवाल ने याद दिलाया कि 73वां और 74वां संशोधन यदि कांग्रेस की देन है तो हिमाचल का पंचायती राज एक्ट-1994 भी उसी अनुपालना में बना है, इसलिए आपदा का हवाला देकर चुनाव रोके जाना कहीं से भी न्यायसंगत नहीं। उन्होंने पंजाब के इसी प्रकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय पर चुनाव करवाने के आदेश का जिक्र करते हुए चेताया कि हिमाचल में भी पंचायत चुनाव से जुड़ा मामला हाईकोर्ट में लंबित है, जिसमें 15 दिसंबर तक सरकार को जवाब देना है और 22 दिसंबर को सुनवाई होनी है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का रास्ता लगभग बंद होने के कारण सरकार को संवैधानिक दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करना ही होगा।

