पी एल टी -एन डी पी एस एक्ट के तहत पहली बार नशा तस्करी से अर्जित संपत्ति का खाली कब्ज़ा सरकार के पक्ष में प्राप्त कर मकान किया सील; ₹48.30 लाख की संपत्ति जब्त

नूरपुर से विनय महाजन:पुलिस जिला नूरपुर द्वारा नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष एंटी चिट्टा अभियान के तहत नशा तस्करों के आर्थिक नेटवर्क पर लगातार प्रभावी प्रहार किया जा रहा है। इसी कड़ी में नूरपुर पुलिस ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए पी एल टी -एन डी पी एस एक्ट के तहत सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश में पहली बार नशा तस्करी से अर्जित जब्त संपत्ति का वास्तविक एवं खाली कब्ज़ा सरकार के पक्ष में प्राप्त किया है। इस कार्रवाई के दौरान लगभग ₹48.30 लाख मूल्य की संपत्ति से संबंधित दो मंजिला आवासीय भवन का कब्ज़ा प्राप्त कर उसे विधिवत सील किया गया है।
यह जानकारी जिला पुलिस एसपी नूरपुर के कार्यालय से एक प्रेस नोट में दी गई है जिसमे पुलिस प्रशासन का कहना है कि
यह कार्रवाई आरोपी शमशेर सिंह पुत्र श्री गुरदियाल सिंह, निवासी वार्ड नंबर 09, डमटाल, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा (हि.प्र.) के विरुद्ध अम्ल में लाई गई है। जिसके तहत₹48,30,997 की संपत्ति एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त करने में पुलिस ने धरातल पर इस तरह की पहली बार कार्यवाही की है हिमाचल प्रदेश में पहली कार्रवाई होगी l जिला पुलिस प्रशासन के अनुसारसक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासकएफ ओ सी एक्ट 1976 एवं एन डी पी एस एक्ट 1985, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुसार आरोपी की निम्नलिखित संपत्तियां एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-I(1) एवं 68-I(3) के अंतर्गत सभी प्रकार के भारों से मुक्त करते हुए जब्त की गई हैl
इस प्रकार आवासीय भवन एवं नकद धनराशि सहित *कुल ₹48,30,997/- (अड़तालीस लाख तीस हजार नौ सौ सत्तानवे रुपये) की संपत्ति जब्त की गई है।धारा 68-U के आदेश की अनुपालना में मकान का कब्ज़ा सरकार के पक्ष में प्राप्त हुआ है l सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 22.10.2026 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-U के अंतर्गत पारित आदेश की अनुपालना में पुलिस थाना डमटाल द्वारा आरोपी शमशेर सिंह को उक्त आदेश विधिवत तामील करवाया गया था। आदेश में थाना प्रभारी, पुलिस थाना डमटाल को जब्त संपत्ति का भौतिक कब्ज़ा प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया गया था l आज दिनांक 04.11.2026 को सक्षम प्राधिकारी के आदेशों की अनुपालना की गई है l
पुलिस द्वारा बिना किसी बल प्रयोग अथवा विरोध के उक्त मकान का खाली कब्जा लिखित कब्जा सुपुर्दगी पत्र के माध्यम से सरकार के पक्ष में प्राप्त किया गया।नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति भी अव सुरक्षित नहीं होगी इस कार्यवाही से l पी एल टी – एन डी पी एस एक्टके तहत जब्त संपत्ति का खाली एवं वास्तविक कब्ज़ा सरकार के पक्ष में प्राप्त करने की सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश की यह पहली कार्रवाई है, जो नशा तस्करों के विरुद्ध वित्तीय एवं संपत्ति संबंधी कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

