एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68G के तहत सक्षम प्राधिकारी का आदेश, बलविंदर उर्फ बिल्ला से संबंधित करीब 3.32 करोड़ रुपये की फ्रीज संपत्तियों में होटल और आठ दुकानें शामिल।
मुहाल टोकी में एनएच-44 के पास स्थित संपत्तियों की आय-व्यय पर रहेगी निगरानी, बड़े खर्चों के लिए पूर्व अनुमति जरूरी; संपत्ति से प्राप्त लाभ के स्वतंत्र हस्तांतरण पर रोक।

नूरपुर: एनडीपीएस अधिनियम के तहत फ्रीज की गई संपत्तियों के मामले में पुलिस जिला नूरपुर की कार्रवाई अब एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है। सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, नई दिल्ली ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68G के तहत थाना प्रभारी डमटाल को होटल कम रेस्टोरेंट ‘क्वालिटी’ तथा आठ दुकानों का कब्जा लेने और उनका प्रबंधन करने के लिए अधिकृत किया है। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई बलविंदर उर्फ बिल्ला से संबंधित मामले में फ्रीज की गई संपत्तियों को लेकर की गई है।पुलिस जिला नूरपुर के एसपी कार्यालय की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, पुलिस थाना डमटाल द्वारा फ्रीजिंग आदेश संख्या 2642-54/5A, दिनांक 11 अगस्त 2026 के तहत संबंधित संपत्तियों को फ्रीज किया गया था। इसके बाद सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, नई दिल्ली ने 9 सितंबर 2026 के आदेश से करीब 3.32 करोड़ रुपये की संपत्तियों की फ्रीजिंग की पुष्टि की। पुष्टि की गई संपत्तियों में आलीशान कोठी के अलावा मुहाल टोकी, एनएच-44 के समीप स्थित होटल कम रेस्टोरेंट ‘क्वालिटी’ और आठ दुकानें भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार ये संपत्तियां श्रीमती उर्मिला देवी, पत्नी बलविंदर उर्फ बिल्ला के नाम दर्ज हैं।
पुलिस जिला नूरपुर ने सक्षम प्राधिकारी से अनुरोध किया था कि बहुमंजिला होटल और आठ दुकानों के संबंध में थाना प्रभारी पुलिस थाना डमटाल को प्रशासक नियुक्त किया जाए। इस अनुरोध पर सक्षम प्राधिकारी ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68G के तहत थाना प्रभारी डमटाल को उक्त संपत्तियों का कब्जा लेने और प्रबंधन करने के लिए अधिकृत कर दिया है। आदेश के तहत संबंधित भूमि और संपत्तियों का प्रबंधन निर्धारित नियमों तथा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68T के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।प्रेस नोट के मुताबिक संबंधित संपत्तियों में 00-02-28 हेक्टेयर भूमि, खाता संख्या 96, खतौनी संख्या 176, खसरा संख्या 738/719/35 व 739/719/35 तथा 00-01-32 हेक्टेयर भूमि, खाता संख्या 178, खतौनी संख्या 277, खसरा संख्या 738/35 शामिल है। ये संपत्तियां मुहाल टोकी, एनएच-44 के पास, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा में स्थित हैं।
आदेश के तहत संपत्ति से संबंधित आय और वित्तीय लेन-देन भी निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत निगरानी में रहेंगे। संपत्ति से प्राप्त लाभ को स्वतंत्र रूप से निकालने, निवेश करने अथवा स्थानांतरित करने पर प्रतिबंध रहेगा। खातों तथा आय-व्यय पर निगरानी रखी जाएगी और बड़े खर्चों के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी।पुलिस की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि एनडीपीएस मामलों में कार्रवाई केवल गिरफ्तारी और मादक पदार्थों की बरामदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि कानून के तहत संबंधित संपत्तियों को फ्रीज करने, उनका कब्जा लेने और प्रबंधन करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस जिला नूरपुर के अनुसार एनडीपीएस अधिनियम में उपलब्ध वित्तीय और संपत्ति संबंधी प्रावधानों का नियमानुसार प्रभावी उपयोग जारी रखा जाएगा।

