Reading: नशा तस्करी के आरोपी की 3.32 करोड़ रुपये की संपत्ति फ्रीजFIR 167/25 में पुलिस जिला नूरपुर की बड़ी कार्रवाई, ND&PS Act के तहत संपत्ति पर शिकंजा

नशा तस्करी के आरोपी की 3.32 करोड़ रुपये की संपत्ति फ्रीजFIR 167/25 में पुलिस जिला नूरपुर की बड़ी कार्रवाई, ND&PS Act के तहत संपत्ति पर शिकंजा

RamParkash Vats
5 Min Read

थाना डमटाल में दर्ज FIR 167/25 से संबंधित मामले में पुलिस द्वारा फ्रीज की गई संपत्ति/कार्रवाई से संबंधित पुलिस विभाग द्वारा जारी फोटो।

नूरपुर पुलिस जिला नूरपुर ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना डमटाल में दर्ज FIR संख्या 167/25 दिनांक 29 दिसंबर 2025, धारा 20 और 29 ND&PS Act से जुड़े मामले में आरोपी की करीब 3 करोड़ 32 लाख 30 हजार 941 रुपये की संपत्ति को फ्रीज करने की कार्रवाई की है।


संसदीय क्षेत्र कांगड़ा -चंम्बा चीफ ब्यूरो विनय महाजन | न्यूज इंडिया आजतक

थाना डमटाल में दर्ज FIR 167/25 से संबंधित मामले में पुलिस द्वारा फ्रीज की गई संपत्ति/कार्रवाई से संबंधित पुलिस विभाग द्वारा जारी फोटो।

पुलिस विभाग के अनुसार यह कार्रवाई नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति पर आर्थिक प्रहार करने की दिशा में की गई है। पुलिस का उद्देश्य केवल नशीले पदार्थों की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि नशे के कारोबार से बनाई गई संपत्ति की पहचान कर उसे कानून के तहत फ्रीज करना भी अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार थाना डमटाल में दर्ज उक्त मामले में ND&PS Act की धारा 20 और 29 के तहत कार्रवाई की गई थी। जांच के दौरान पुलिस द्वारा आरोपी से संबंधित संपत्ति और आर्थिक गतिविधियों की पड़ताल की गई। जांच में सामने आए तथ्यों और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर संबंधित संपत्ति के विरुद्ध फ्रीजिंग की कार्रवाई अमल में लाई गई।
पुलिस विभाग का कहना है कि नशा तस्करी के नेटवर्क को कमजोर करने के लिए आर्थिक स्रोतों पर कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण है। जब नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति पर कानूनी शिकंजा कसा जाता है तो इससे नशा कारोबारियों की आर्थिक ताकत को कमजोर किया जा सकता है।
आर्थिक साम्राज्य पर पुलिस की चोट
पुलिस की इस कार्रवाई को नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। करोड़ों रुपये की संपत्ति फ्रीज किए जाने से यह संदेश भी गया है कि नशे के अवैध कारोबार से कमाई गई संपत्ति को सुरक्षित रखना आसान नहीं होगा।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार ND&PS Act के तहत मामलों में जांच के दौरान संपत्ति के स्रोत और आरोपी की आर्थिक गतिविधियों की भी जांच की जाती है। यदि संपत्ति का संबंध अवैध नशा कारोबार से पाया जाता है तो नियमानुसार उसके विरुद्ध फ्रीजिंग तथा अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
पुलिस जिला नूरपुर द्वारा नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। विशेष रूप से डमटाल क्षेत्र में पुलिस द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी, सप्लाई नेटवर्क और इससे जुड़े आर्थिक ढांचे पर निगरानी बढ़ाई गई है।

थाना डमटाल में दर्ज FIR 167/25 से संबंधित मामले में पुलिस द्वारा फ्रीज की गई संपत्ति/कार्रवाई से संबंधित पुलिस विभाग द्वारा जारी फोटो।
पुलिस का संदेश—नशे के कारोबार से जुड़े लोगों को बख्शा नहीं जाएगा
पुलिस विभाग की इस कार्रवाई से साफ है कि नशे के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी। पुलिस अब ऐसे मामलों में आरोपियों की संपत्ति और आर्थिक नेटवर्क की भी जांच कर रही है।
हालांकि, संपत्ति फ्रीज होना जांच/कानूनी कार्रवाई का हिस्सा है और इसे अंतिम दोषसिद्धि नहीं माना जाना चाहिए। मामले में आगे की कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया और जांच के परिणाम के अनुसार होगी।
पुलिस ने आम जनता से भी नशे के कारोबार की सूचना पुलिस को देने की अपील की है, ताकि नशे की सप्लाई चेन को तोड़ा जा सके और युवाओं को इसके दुष्प्रभावों से बचाया जा सके।
फोटो कैप्शन:
थाना डमटाल में दर्ज FIR 167/25 से संबंधित मामले में पुलिस द्वारा फ्रीज की गई संपत्ति/कार्रवाई से संबंधित पुलिस विभाग द्वारा जारी फोटो।

Share This Article
Leave a comment
error: Content is protected !!