Reading: हाईकोर्ट आदेश के बाद टीजीटी शिक्षकों को संशोधित वेतनमान, स्कूलों के लंबित कार्यों हेतु 1.22 करोड़ रुपये जारी

हाईकोर्ट आदेश के बाद टीजीटी शिक्षकों को संशोधित वेतनमान, स्कूलों के लंबित कार्यों हेतु 1.22 करोड़ रुपये जारी

RamParkash Vats
2 Min Read

न्यूज इंडिया आजतक हिमाचल न्यूज़ डेक्स संपादक राम प्रकाश बत्स

शिमला:01 मार्च 2026 :हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशालय ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में सभी जिला उपनिदेशकों को टीजीटी शिक्षकों को अनुबंध अवधि का संशोधित वेतनमान प्रदान करने के निर्देश जारी किए हैं। यह लाभ सरकार की 12 जनवरी 2022 की अधिसूचना के तहत दिया जाएगा, जिसके अनुसार अनुबंध कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान का 60 प्रतिशत देय है। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश एलपीए (लेटर पेटेंट अपील) के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
रमेश चंद, महावीर सिंह, गुरनाम सिंह सहित कई शिक्षकों को संशोधित वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया गया है।

वहीं घनश्याम दास, रेखा कौंडल और संतोष कुमार के मामलों में भी समान आदेश जारी हुए हैं। संबंधित शिक्षक वर्ष 2014 से 2019 के बीच अनुबंध आधार पर नियुक्त हुए थे और बाद में नियमित किए गए। उन्होंने नियुक्ति तिथि से संशोधित वेतनमान देने की मांग को लेकर याचिकाएं दायर की थीं।
दूसरी ओर, दिनेश कुमार, परवीन कुमार और महेश कुमार शर्मा की पे-स्टेपअप की मांग खारिज कर दी गई है। विभागीय जांच में पाया गया कि उन्हें सेवा के पहले 14 वर्षों में तीन वित्तीय लाभ मिल चुके हैं।
इसी बीच, सरकारी स्कूलों में लंबित निर्माण व प्राथमिकता कार्यों के लिए 1.22 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। यह राशि शिमला, सिरमौर, मंडी, चंबा और बिलासपुर जिलों के विद्यालयों में भवन मरम्मत, अतिरिक्त कक्ष निर्माण तथा बुनियादी सुविधाओं के सुधार पर खर्च होगी। विभाग ने कार्यों की नियमित निगरानी और उपयोगिता प्रमाणपत्र अनिवार्य किए हैं।

Share This Article
Leave a comment
error: Content is protected !!