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हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: CBSE स्कूलों में 30 सितंबर तक मेरिट पर शिक्षकों की तैनाती

RamParkash Vats
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी सीबीएसई से संबद्ध स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में सेवारत शिक्षकों और प्रिंसिपलों की नियुक्ति एवं तैनाती प्रक्रिया नियमों और मेरिट के आधार पर 30 सितंबर 2026 तक पूरी करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने राज्य सरकार को 5 अक्तूबर तक अनुपालना रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और योगेश जायसवाल की खंडपीठ ने यह आदेश वीरेंद्र सिंह एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि विज्ञापन के पैरा 5.5 के तहत अधिसूचित सीटों पर नियुक्ति प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा में पूरी की जाए। पात्र शिक्षक या प्रिंसिपल, जिनकी चयन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद तैनाती नहीं हुई है, उन्हें संबंधित सीबीएसई स्कूलों में तैनात किया जाना है।

प्रदेश के 155 सरकारी सीबीएसई स्कूलों में सेवारत शिक्षकों में से 5,623 शिक्षकों की नियुक्ति की योजना है। इसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट में 9,821 शिक्षक शामिल हुए, जबकि 6,084 शिक्षक मेरिट सूची में आए। वहीं 147 प्रिंसिपलों की काउंसलिंग कर उन्हें मेरिट के आधार पर स्कूल आवंटित किए जा चुके हैं।

शिक्षा विभाग ने विज्ञान विषयों के शिक्षकों की काउंसलिंग का कार्यक्रम भी जारी किया है। 24 सितंबर को स्कूल शिक्षा निदेशालय शिमला में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषयों के पात्र शिक्षकों की काउंसलिंग प्रस्तावित है। तैनाती मेरिट और उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर की जाएगी।

मुख्य बात: हाईकोर्ट की समयसीमा के अनुसार अब शिक्षा विभाग को 30 सितंबर तक तैनाती प्रक्रिया पूरी करनी होगी और 5 अक्तूबर तक अदालत को अनुपालना रिपोर्ट देनी होगी।

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