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नशा तस्करी के आर्थिक नेटवर्क पर नूरपुर पुलिस का बड़ा प्रहार 74.12 लाख रूपये की संपत्तियों की फ्रीजिंग की सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुष्टि

RamParkash Vats
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नूरपुर से विनय महाजन:पुलिस जिला नूरपुर द्वाराएक वार फिर से नशा तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत की गई कार्रवाई में कुल ₹74,12,854 मूल्य की संपत्ति की फ्रीजिंग की पुष्टि सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली द्वारा की गई है। यह कार्रवाई नशा तस्करी के आर्थिक नेटवर्क को कमजोर करने तथा अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों पर कानूनी शिकंजा कसने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

यह जानकारी एडिशनल एसपी धर्मचंद वर्मा ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इस मामले मे अभियोग का विवरण एवं वित्तीय जांच दिनांक 06.अक्टूबर 2025 को पुलिस थाना ज्वाली में वाणिज्यिक मात्रा में मादक पदार्थों से संबंधित एफ आई आर संख्या 129/2025, धारा 20, 25 एवं 29 एन डी पी एस अधिनियम के अंतर्गत दर्ज की गई थी जिसमें आरोपी रमेश कुमार को गिरफ्तार किया गया था । इसके उपरांत पुलिस द्वारा आरोपी से संबंधित संपत्तियों की वित्तीय जांच की गई। इस दौरान संपत्तियों के अर्जन तथा उनके वित्तीय स्रोतों की जांच-पड़ताल की गई और एनडीपीएस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत संपत्तियों को फ्रीज करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई।सक्षम प्राधिकारी द्वारा फ्रीजिंग आदेश की पुष्टि करते हुए वताया कि
वित्तीय जांच के आधार पर पुलिस थाना जवाली द्वारा दिनांक 18.09.2026 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F(1) के अंतर्गत आदेश संख्या 2863-2877/5A पारित किया गया तथा पुष्टि हेतु सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली को भेजा गय

इस पर कार्रवाई करते हुए सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक,एस ए एफ इ एम A एवं एनडीपीएस एक्ट नई दिल्ली द्वारा दिनांक 15.10.2026 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F(2) के अंतर्गत आदेश पारित कर पुलिस द्वारा जारी फ्रीजिंग आदेश की पुष्टि कर दी गई।फ्रीजिंग की पुष्टि की गई संपत्तियां इस तरह से है जिनमे 1. आवासीय भवन-सह-शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गांव लभ ज्वाली , जिला कांगड़ा स्थित दो मंजिला भवन, जिसमें सात दुकानें हैं। उक्त संपत्ति का निर्धारित मूल्य ₹68,99,462 है।2. ट्रैक्टर — पंजीकरण संख्या HP38F6433अंकित चौधरी पुत्र रमेश चंद उर्फ महेशी के नाम पर पंजीकृत उक्त ट्रैक्टर वर्ष 2019 में ₹5,13,392 में खरीदा गया था। सक्षम प्राधिकारी के समक्ष ट्रैक्टर की खरीद के समय उसके अर्जन के स्रोत के समर्थन में संबंधित अवधि के आयकर रिटर्न, बैंक खाते के विवरण एवं आय के स्रोत से संबंधित पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।

वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक के प्रस्तुत आयकर रिटर्न वर्ष 2019 में ट्रैक्टर की खरीद के स्रोत को प्रमाणित करने के लिए प्रासंगिक नहीं पाए गए। परिणामस्वरूप, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त ट्रैक्टर की फ्रीजिंग की भी पुष्टि की गई।उक्त दोनों संपत्तियों का कुल निर्धारित/खरीद मूल्य ₹74,12,854 (चौहत्तर लाख बारह हजार आठ सौ चौवन रुपये) है।सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अनुसार, संबंधित संपत्तियों को आदेश में निर्धारित शर्तों एवं कानूनी प्रावधानों के अधीन रखा गया है।

आदेश के अनुसार आवश्यक अनुमति के बिना इन संपत्तियों का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता तथा इनके संबंध में आदेश के विपरीत कोई लेन-देन नहीं किया जा सकता।नशा तस्करी के आर्थिक आधार को कमजोर करने की दिशा में निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी l इसी अभियान के अंतर्गत इस समय तक पुलिस जिला नूरपुर द्वारा अब तक नशा तस्करों की ₹30,70,05,711 (त्तीस करोड़ सतर लाख पांच हजार सात सौ गयारह रुपये) मूल्य की संपत्तियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुष्टि के उपरांत जब्त किया जा चुका है। यह कार्रवाई नशा तस्करों के विरुद्ध नूरपुर पुलिस की निरंतर प्रतिबद्धता एवं प्रभावी कार्यप्रणाली को दर्शाती है।

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