
***नूरपुर से विनय महाजन न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी इंदौरा की अदालत द्वारा नशा तस्करी के एक मामले में महिला पर दोष सिद्ध करते हुए उसे 1 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाईगई है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी संदीप डोगरा ने बताया कि दिनांक 29 फरवरी 2016 को रानी पत्नी कुलवंत सिंह निवासी वार्ड नंबर 05, डमटाल तहसील इंदौरा जिला कांगड़ा को उपमंडल इंदौरा के छन्नी से डमटाल की तरफ आते हुए 3.05 ग्राम हैरोइन (चिट्टा) सहित गिरफ्तार कर एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मुकद्दमा दर्ज किया गया थाइस मामले में आवश्यक जांच के उपरांत 7 जून 2016 को मामला माननीय न्यायालय में सुनवाई के लिए पेश किया गया। 10 साल 3 माह से अधिक चले इस मुकद्दमे में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 11 गवाह पेश किए गए। आज मंगलवार को पर्याप्त साक्ष्यों व अन्य प्रमाणों के आधार पर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी इंदौरा परवीन खडवाल की अदालत द्वारा उक्त महिला को दोषी करार देते हुए 1 वर्ष कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है।

