धर्मशाला, कांगड़ा: जिला कांगड़ा के सभी न्यायालयों में शनिवार, 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
न्यूज इंडिया आजतक संसदीय क्षेत्र कांगड़ा -चंम्बा चीफ ब्यूरो विनय महाजन
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कांगड़ा स्थित धर्मशाला की ओर से आयोजित लोक अदालत की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री विवेक सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में की गई।
राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों को सुनवाई और समझौते के लिए रखा गया। इनमें प्री-लिटिगेशन मामलों के साथ न्यायालयों में लंबित मामले भी शामिल रहे। लोक अदालत में एनआई एक्ट से संबंधित मामले, धन वसूली के मामले, श्रम विवाद, जरूरी सेवाओं से संबंधित मामले, बिजली एवं पानी के बिल से जुड़े मामले, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के मामले तथा आपराधिक कंपाउंडेबल मामलों को शामिल किया गया।
इसके अलावा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के मामले, वैवाहिक मामले, भूमि अधिग्रहण, राजस्व तथा अन्य सिविल मामलों को भी राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निपटाने का प्रयास किया गया।
प्रेस नोट के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 17,796 मामले लगाए गए। इनमें से 14,551 मामलों में समझौता कराया गया। समझौते के माध्यम से कुल 13,23,20,679 रुपये की राशि प्राप्त हुई।
लोक अदालत का उद्देश्य विभिन्न मामलों का आपसी सहमति और समझौते के माध्यम से निस्तारण कर पक्षकारों को शीघ्र राहत उपलब्ध करवाना रहा। राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमा पूर्व मामलों के साथ-साथ अदालतों में लंबित मामलों को भी शामिल किए जाने से बड़ी संख्या में मामलों के निस्तारण का मार्ग प्रशस्त हुआ।
जिला कांगड़ा के सभी न्यायालयों में एक साथ आयोजित इस राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामलों को समझौते के माध्यम से निपटाया गया। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल लगाए गए 17,796 मामलों में से 14,551 मामलों का निस्तारण समझौते के जरिए किया गया।

